यूपी में लव जिहाद पर अध्यादेश पास, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान
योगी आदित्यनाथ
लव जिहाद के बढ़ते मामले पर योगी सरकार और सख्त हुई। यूपी कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद के अध्यादेश को मंजूरी दी गई। अब लव जिहाद पर 1 से 5 साल की सजा हो सकती है साथ ही धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल की सजा हो सकती है।योगी सरकार ने सजा के साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान रखा है। धर्म परिवर्तन पर 15 हजार और सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 50 हजार का जुर्माना लग सकता है।
यूपी समेत कई राज्यों में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे। कैबिनेट की बैठक से पहले एक मामले पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि जीवनसाथी चुनने का सबको अधिकार है, सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती।
