UP सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए जारी की गई सोशल मीडिया पॉलिसी
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UP सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए जारी की गई सोशल मीडिया पॉलिस
1-सरकारी कार्य के दौरान सोशल मीडिया का व्यक्तिगत प्रयोग निश्चित रूप से पुलिसकर्मी के बहुमूल्य समय को नष्ट करता है। अतः राजकीय एवं विभागीय हित में इसे प्रतिबन्धित किया जाता है।
2. कार्य के दौरान अपने कार्यालय एवं कार्यस्थल पर वर्दी में वीडियो/रील्स इत्यादि बनाने अथवा किसी भी कार्मिक द्वारा अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट को प्रतिबंधित किया जाता है।
3. ड्यूटी के उपरान्त भी बावर्दी किसी भी प्रकार की ऐसा वीडियो अथवा रील्स इत्यादि जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किये जाने को प्रतिबंधित किया जाता है।
यूपी पुलिस ने अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की
यूपी में पुलिस वालों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनी
यूपी में पुलिस वालों पर वीडियो रील बनाने पर रोक लगी
सरकारी कार्य में पुलिस वाले सोशल मीडिया इस्तेमाल न करें
पुलिस वालों के सोशल मीडिया के व्यक्तिगत इस्तेमाल पर रोक
किसी की टिप्पणी पर ट्रोलिंग ना करें पुलिस कर्मी
खुद की वाहवाही के वीडियो बनाने पर भी लगी रोक
जन शिकायतों का लाइव प्रसारण भी नहीं कर सकते हैं
कोई भी पुलिस वाला विवादित ग्रुप नहीं ज्वॉइन कर सकता
सोशल मीडिया में प्रोफेशनल डीपी ही इस्तेमाल कर सकते हैं
वीडियो रील गाना इत्यादि पर भी रोक लगाई गई
सोशल मीडिया केवल शासकीय हित में इस्तेमाल करें
किसी पीड़ित का चेहरा या शिनाख्त नहीं दे सकते
वीडियो रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों को बड़ा झटका
वीडियो रील बनाकर खुद का प्रचार करने वालों को झटका
सोशल मीडिया पर फोटोबाजी करने पर भी रोक लगी
वरिष्ठ अफसर या सहकर्मी पर कमेंट भी नहीं कर सकते
सोशल मीडिया पर फॉलोबैक में सावधानी बरतें
पुलिस कर्मी असलहों का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते है
बिना सत्यापित कोई भी सूचना फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं
यूपी के डीजीपी ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की
DGP डीएस चौहान की मंजूरी के बाद पॉलिसी जारी हुई.
