आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
- सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को मिली बड़ी राहत
- 8 हफ्ते की मिली अंतरिम जमानत
- आशीष मिश्रा के साथ 4 किसानों को भी मिली अंतरिम राहत
- शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत
सुप्रीमकोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा ऊर्फ मोनू को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आशीष मिश्रा कोडी अंतरिम जमानत
कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि वह अंतरिम जमानत के दौरान व यूपी और दिल्ली में नहीं रह सकेंगे
कोर्ट ने कहा कि जेल से निकलने के एक हफ्ते के भीतर दिल्ली और यूपी को छोड़ना होगा।
आशीष मिश्रा कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में बताना होगा।
इसके अलावा कोर्ट ने आशीष मिश्रा या उनके के परिवार के सदस्य द्वारा गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से उसकी अंतरिम जमानत रद्द हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट नेअपने फैसले में कहा है कि पीड़ित और आरोपी के अधिकारों को बैलेंस करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
कोर्ट ने कहा वह लखीमपुर खीरी केस की निगरानी करेगा। इसके लिए उसने ट्रायल कोर्ट से सुनवाई की प्रगति की रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा कराने को कहा है।
