कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, कंटेनमेंट जोन में और बढ़ेगी सख्ती
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कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी । कई राज्यों में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं। नई गाइडलाइंस में राज्य और केंद्र शासिल प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में और सख्ती के साथ नियम को लागू करने कहा गया है। वहीं गृह मंत्रालय ने हालात के मुताबित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट दी है लेकिन लॉकडाउन लागू करने से पहले केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी।

साथ ही, कई दूसरी गतिविधियों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही मंजूरी दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में नियमों को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी। इसके साथ ही, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सर्विलांस टीम घर-घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों, गर्भवती और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।

इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. ऐसे मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। गाइडलाइंस में कहा गया कि वो शहर जहां पर साप्ताहिक केस के पॉजिटिव रेट 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां के संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से दफ्तरों की टाइमिंग और दूसरे उपाय लागू करने चाहिए, जिससे एक समय में ज्यादा कर्मचारी न आ पाए और सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित हो पाए।
भीड़-भाड़ वाली जगहों, बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक SOP जारी करेगा, जिसे राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की तरफ से सख्ती से लागू किया जाएगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स पर पाबंदियां जारी रहेंगी।
सिनेमा हॉल अभी भी 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग के लिए हो सकेग। गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी तरह के कार्यक्रम धार्मिक, सामाजिक, खेल हों, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। राज्य सरकारें चाहें तो संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं।
