April 3, 2026

पूर्वांचल की बात

आज से कुछ रियायत-शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर रोक जारी रहेगी

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केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. गृह मंत्रालय के मुताबिक देश भर में शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद ही रहेंगी. इसके अलावा तंबाकू और गुटखा बिक्री पर भी पहले की तरह बैन जारी रहेगा.

कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने सार्वजनिक रूप से थूकने पर बैन लगा दिया है. 25 मार्च से जारी लॉकडाउन को आज एक महीना हो गया है. इसी के साथ पूरे देश में शराब की बिक्री पर रोक जारी है. गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक शराब, तंबाकू और गुटखे की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध जारी रहेगा.

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा था कि 25 अप्रैल से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत व नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों और निकट पड़ोस (गली-मोहल्ले) की दुकानों के साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें खोलने की अनुमति होगी.

 

हॉटस्पॉट जोन में जारी रहेगा प्रतिबंध

सरकार ने ग्रामीण इलाकों में भी जरूरी चीजों के दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि कोरोना हॉटस्पॉट जोन में ये आदेश लागू नहीं होंगे और यहां पर सभी तरह की दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी. इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं. अब सरकार ने इस नियम में ढील दी है.

गृह मंत्रालय के शुक्रवार के आदेश में बार और क्लब को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. इसके बारे में फैसला लॉकडाउन खत्म होने यानी 3 मई के बाद ही लिया जा सकेगा. बता दें कि पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी और कहा था कि शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए. लेकिन केंद्र ने पंजाब सरकार की ये डिमांड खारिज कर दी है.

लॉकडाउन के पहले चरण में असम सरकार ने अपने यहां शराब बेचने की इजाजत दी थी, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश के बाद 15 अप्रैल से इसे बंद कर दिया गया था.

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