April 3, 2026

पूर्वांचल की बात

सरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर 31 तक फैसला ले सकती है

1 min read

केंद्र सरकार चार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले और पांच न्यायाधीशों को प्रोन्नत कर उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायधीश बनाने के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों पर इस महीने की आखिरी तारीख तक फैसला कर सकती है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कागज़ी कार्य करीब-करीब पूरा हो गया है और 31 दिसंबर तक फैसला आ सकता है।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने हाल में सरकार से आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जे के माहेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने सहित चार मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की थी। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुये छह अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यायमूर्ति माहेश्वरी के नेतृत्व वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का उनकी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रधान न्यायधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 14 दिसंबर को हुई बैठक में न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर को पदोन्नति देकर उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। साथ में चार अन्य न्यायाधीशों को अलग अलग उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की थी।

न्यायमूर्ति मुरलीधर इस समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने के लिए 26 फरवरी की आधी रात को जारी की गई अधिसूचना को लेकर विवाद हो गया था।

कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट के अनुसार कॉलेजियम की 14 दिसंबर को हुयी बैठक में कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को गौहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.